सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को अस्थिर करार देते हुए दहेज हत्या के मामलों में जमानत देने के खिलाफ उच्च न्यायालयों को चेतावनी दी है। अदालत ने हजारों महिलाओं की अप्राकृतिक मौतों का कारण बनने वाले सामाजिक संकट दहेज हत्या की गंभीरता पर प्रकाश डाला और आरोपी पति को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

