पांच साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी व्यक्ति को बिना किसी छूट के 30 साल जेल में बिताने होंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उसकी मौत की सज़ा को कम करते हुए कहा कि भविष्य में अपराधों को रोकने के लिए उसे कारावास में रखना आवश्यक था। अदालत ने बच्चों और महिलाओं को इन बर्बर कृत्यों से बचाने के लिए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

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