दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने खिलाड़ियों को “भारतीय क्रिकेट टीम” कहने के बीसीसीआई के अधिकार पर सवाल उठाने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीशों ने याचिका को न्यायिक समय की “सरासर बर्बादी” माना, और इस बात पर जोर दिया कि टीम बीसीसीआई की निजी स्थिति की परवाह किए बिना अंतरराष्ट्रीय खेल में भारत का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करती है। अदालत ने प्रतीक या ध्वज कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं पाया।

