ऑनलाइन जमा ITR: क्या आप नए और पुराने कर शासन के बीच स्विच करना जारी रख सकते हैं?
आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (AY 2025-26): करदाता प्रति वर्ष पुरानी और नई आयकर योजनाओं के बीच चयन कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास व्यावसायिक आय न हो। नया शासन अब डिफ़ॉल्ट है, करदाताओं को सक्रिय रूप से पुराने के लिए चुनने के लिए मजबूर करता है। यह विकल्प वित्तीय वर्ष की शुरुआत में या आईटीआर के दाखिल के दौरान किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब घोषणाएं नियत तारीख पर उत्पन्न होती हैं।

