उत्तराखंड HC ने वेल्हम बॉयज़ स्कूल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं के लिए केवल ट्यूशन फीस की अनुमति दी गई थी। अदालत ने अभिभावकों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए निजी आवासीय स्कूलों को अप्रयुक्त सेवाओं के लिए फीस वसूलने से रोकने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखा।