यूएपीए अदालत ने पुष्टि की कि एसएफजे एक अवैध संगठन है

यूएपीए अदालत ने सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) को पांच साल के लिए अवैध संगठन घोषित करने की केंद्र की अधिसूचना को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने 52 गवाहों की गवाही के साथ फैसले का समर्थन करते हुए एसएफजे को अंतरराष्ट्रीय खालिस्तान आतंकवादी समूहों, आईएसआई, युवा कट्टरपंथ, आतंक के वित्तपोषण और राजनेताओं के खिलाफ धमकियों से जोड़ने वाले सबूतों का हवाला दिया।

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