FSSAI ने खाद्य व्यवसाय लाइसेंस को स्थायी बना दिया है

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अधिसूचित नए नियमों के तहत, खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अब स्थायी रूप से वैध रहेंगे, जब तक कि उल्लंघन के लिए रद्द नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि हजारों रेस्तरां, छोटे भोजनालयों और विक्रेताओं को अब हर कुछ वर्षों में अपने लाइसेंस नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम एक व्यापक बदलाव का हिस्सा है जिसका उद्देश्य वास्तविक खाद्य सुरक्षा नियंत्रणों को मजबूत करते हुए अनुपालन को आसान बनाना है।

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