सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं के नाम बताने पर अदालतों को फटकार लगाई
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने चिंता व्यक्त की कि वैधानिक सुरक्षा उपायों और सुप्रीम कोर्ट के बार-बार निर्देशों के बावजूद, ऐसी खामियां बनी हुई हैं। अदालत ने बलात्कार के एक आरोपी को सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की, यह देखते हुए कि निचली अदालत के आदेशों में नाबालिग उत्तरजीवी के नाम का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने महिला के परिवार की दलील खारिज कर दी.

