फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द: क्यों दिल्ली HC ने अग्रिम आपसी तलाक याचिका की अनुमति दी?
दोनों पक्षों ने 30 मार्च, 2025 को आर्य समाज मंदिर, खिरकी गांव, नई दिल्ली में शादी की और 2 अप्रैल, 2025 को दक्षिण दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपनी शादी का पंजीकरण कराया। अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि दोनों पक्ष शादी के बाद एक दिन के लिए भी एक साथ नहीं रहे, कि शादी कभी संपन्न नहीं हुई और उसके तुरंत बाद दोनों संबंधित माता-पिता के घरों में रहते रहे।

