दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिचमंड ग्लोबल स्कूल को ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में नए छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया है और पहले के वादे का उल्लंघन करने के लिए इसके प्रबंधन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है। अदालत ने स्कूल को केवल कागज पर पंजीकृत छात्रों से एकत्र किए गए 75 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया, और 128 छात्रों को पड़ोसी सीबीएसई-संबद्ध स्कूल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी।

