ईडी को याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 21 नाम की भी कोई चीज होती है: SC

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पूछताछ के दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की ईडी द्वारा जल्दबाजी में गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की, उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सवाल उठाया। न्यायाधीश ओका और मसीह ने ईडी से उन कारणों पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया, जिन्होंने अनुच्छेद 21 के अनुपालन पर जोर देते हुए सम्मन और त्वरित अनुस्मारक जारी करने को प्रेरित किया।

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