यात्रियों के लिए बड़ी राहत: डीजीएसी ने रिफंड और टिकट रद्द करने के नियमों में सुधार किया
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रिफंड मानदंडों को संशोधित किया है, जिससे यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या बदलने की अनुमति मिल गई है। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट के माध्यम से सीधे बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम सुधार के लिए शुल्क लेने से भी प्रतिबंधित किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य रिफंड प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और यात्री सुविधा में सुधार करना है।

