‘योग्यता बीच में नहीं बदली जा सकती’: सरकारी नौकरियों में भर्ती पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए फैसला सुनाया है कि भर्ती के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार मानदंडों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दें। अदालत ने कहा कि भर्ती विज्ञापन से शुरू होती है और पदों को भरने के साथ समाप्त होती है, और कोई भी बदलाव निष्पक्ष और उचित होना चाहिए।