SC ने अजीत के समूह को जम्पर के साथ ‘घड़ी’ चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के गुट को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, लेकिन पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवादों का खुलासा सभी मीडिया में करना अनिवार्य कर दिया है। अजित पवार को इस निर्देश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।