अमेरिकी अदालत ने गैर-भारतीयों के खिलाफ भेदभाव का दोषी पाया

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अमेरिकी जूरी ने कॉग्निजेंट को गैर-भारतीय श्रमिकों के साथ भेदभाव करने का दोषी पाया और कंपनी को दंडात्मक हर्जाना देने का आदेश दिया। मुकदमे में कॉग्निजेंट पर एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग करने और दक्षिण एशियाई श्रमिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण गैर-दक्षिण एशियाई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया।

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